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RTI आरटीआई कैसे डालें?

●RTI क्या है?

सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर RTI होती क्या है,RTI का मतलब होता है Right to Information (सूचना का अधिकार) यह एक ऐसा कानून है जो भारत के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। चाहे वो स्कूलों में खर्च हुआ पैसा हो, पंचायत में आया फंड हो, या किसी सरकारी कर्मचारी का कार्य व्यवहार।

RTI Act 2005 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के लगभग सभी विभाग इसके अंतर्गत आते हैं।

🧾सबसे पहले ये जान ले कि RTI डालने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है?

  1. एक साफ और सरल भाषा में लिखा RTI आवेदन पत्र।
  2. संबंधित विभाग या अधिकारी का नाम और पता।
  3. 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या RTI शुल्क।
  4. अगर आप BPL श्रेणी में आते हैं तो शुल्क नहीं देना होता, लेकिन प्रमाणपत्र जरूरी है।
  5. डाक के माध्यम से भेजने के लिए लिफाफा।

●RTI आवेदन पत्र कैसे लिखें?

यहां एक सामान्य प्रारूप (Format) दिया गया है:

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी
[विभाग का नाम]
[कार्यालय का पता]

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,
मैं [आपका नाम], निवासी [पूरा पता] हूं। मैं RTI Act 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना चाहता/चाहती हूं:

  1. ……………………………………….
  2. ……………………………………….

मैं 10 रुपये का RTI शुल्क पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से संलग्न कर रहा/रही हूं।
कृपया नियमानुसार 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करें।

भवदीय,
[नाम]
[पता]
[मोबाइल नंबर]
[दिनांक]

●RTI कहां जमा करें?

  1. RTI आवेदन पत्र डाक द्वारा संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी (PIO) को भेजा जा सकता है।
  2. आप चाहें तो विभाग के RTI ऑफिस में जाकर खुद भी जमा कर सकते हैं।
  3. कुछ विभागों के लिए आप ऑनलाइन RTI आवेदन भी कर सकते हैं— नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते है।
https://rtionline.gov.in: RTI आरटीआई कैसे डालें?

●RTI शुल्क कितना है?

श्रेणी शुल्क

सामान्य नागरिक ₹10/- (पोस्टल ऑर्डर या नकद)
BPL कार्डधारी निःशुल्क (प्रमाणपत्र संलग्न करें)
अतिरिक्त पेज (फोटोकॉपी) ₹2/- प्रति पेज

●मांगी गई जानकारी या उत्तर मिलने में कितना समय लगता है?

ज्यादातर मामलों में RTI Act के अनुसार, आपको 30 दिनों के भीतर जवाब मिल जाना चाहिए। अगर मामला जीवन और मृत्यु से जुड़ा हो तो 48 घंटे में सूचना देना अनिवार्य है।

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