भोपाल।प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। होली पर्व को लेकर राज्य सरकार ने दो दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। यह फैसला त्योहार को शांति और उत्साह के साथ मनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
Madhya Pradesh शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने होली पर्व को लेकर संशोधित अधिसूचना जारी की है। जारी आदेश के अनुसार 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली के पावन अवसर पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।इसके साथ ही राज्य शासन ने 04 मार्च 2026 (बुधवार) को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।यह संशोधित आदे

पूर्व में 29 दिसंबर 2025 को जारी अवकाश सूची में आंशिक संशोधन करते हुए लागू किया गया है।अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थान इन दोनों दिनों बंद रहेंगे। हालांकि, आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, आपातकालीन सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेंगी।सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश होली पर्व के शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण आयोजन को ध्यान में रखते हुए घोषित किया गया है।










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