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भ्रष्टाचार के मामले में फरार टीआई की जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा – अपराध गंभीर, जमानत देना उचित नहीं

भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में फरार चल रहे थाना प्रभारी (टीआई) की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। टीआई पर आरोप है कि उसने कुछ आरोपियों को बचाने के लिए ₹25 लाख की अवैध डील की थी। इस मामले के उजागर होने के बाद से ही वह फरार चल रहा था।

पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वह हाथ नहीं आया है। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कानून के रक्षक ही जब भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तो न्याय व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस मामले की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे यह साबित होता है कि आरोपी ने पैसों के बदले आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी।

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